प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट रहेगी बरकरार ,हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका की खारिज
गुजरात हाई कोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत द्वारा क्लीन चिट दिये जाने को चुनौती देने वाली एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया है
गुजरात हाई कोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत द्वारा क्लीन चिट दिये जाने को चुनौती देने वाली एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया है. साथ ही हाई कोर्ट एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. इस पर सुनवाई 3 जुलाई को पूरी कर ली गई थी. हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है. लोअर कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मानते हुए मोदी समेत 56 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी.
दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ 'सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस' ने दंगों के पीछे ''बड़ी आपराधिक साजिश'' के आरोपों के संबंध में पीएम मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
याचिका में मांग की गई थी कि मोदी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं नौकरशाहों सहित 59 अन्य को साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाया जाए. इसमें इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश की भी मांग की गई थी.