नई दिल्ली: सोनीपत सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी आतंकी अब्दुल करीब टुंडा को सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही टुंडा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
आतंकी अब्दुल करीब टुंडा को दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील गर्ग की अदालत में हुई.
जिस मामले में टुंडा को सजा सुनाई गयी है इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. आपको बता दें कि 8 दिसंबर 1996 को सोनीपत में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए थे.
जानकारी के मुताबिक टिंडा बम बनाने में मास्टरमाइंड है. बम बनाने के दौरान ही हुए हादसे में उसका एक हाथ जख्मी हो गया. इसी के बाद उसका नाम टंडा पड़ा. धमाकों के बाद टुंडा बांग्लादेश से होते हुए पाकिस्तान भाग गया था.