जानें क्या है मामला जब बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

Update: 2021-06-23 10:27 GMT

बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. जिसमें रामदेव ने अपनी याचिका में आईएमए पटना और रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों में किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की है।

रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने बताया था कि रामदेव के खिलाफ सेक्शन 188, 269 और 504 के तहत केस फाइल किया गया है. महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अंशाति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ केस फाइल हुआ है. आईएमए की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रामदेव ने गलत जानकारी फैलाई गई।

पटना में बाबा रामदेव पर 186/188/269/270/336/420/499/504/505 आईपीसी, 51, 52, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 3 एपेडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर की गई.

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