चारा घोटाला: लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अन्य आरोपियों को...

Update: 2018-01-06 11:12 GMT

रांची : चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर रांची स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में वीडियों कॉन्फेंसिंग के जरिए आज सजा का ऐलान हो गया। कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जस्टिस शिवपाल सिंह ने वीडियों कॉन्फेंसिंग के जरिए होटवार जेल में बंद लालू यादव की सजा के मामले में सुनवाई की। लालू यादव के अलावा बाकी सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे।

लालू यादव का जब नाम पुकारा गया तब उन्होंने जेल से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीबीआई के वकील ने जज से कहा कि जो लोग हेल्थ का हवाला दिए हैं उसमे कोई भी बेड पर नहीं है।

लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा यादव पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे दोषी जगदीश शर्मा को 8 साल की सजा के साथ 10 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर जगदीश शर्मा को एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। सजा के ऐलान से पहले कोर्ट परिसर में समर्थकों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। ई-कोर्ट रूम के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं।

आपको बता दें बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद के साथ अन्य आरोपियों में जदगीश शर्मा, आर के राणा, महेश प्रसाद, फुलचंद सिंह, बेक जुलियस, डॉ कृष्ण कुमार प्रसाद, एस भट्टाचार्य, टीएम प्रसाद, सुशील कुमार, सुशील सिन्हा, सुनील गांधी, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय अग्रवाल और ज्योति झा की सजा पर सुनवाई हुई।

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