कर्नाटक के ईदगाह मैदान पर नहीं होगा गणपति उत्सव, SC ने कहा यथास्थिति बरकरार रहे
बता दें कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद व विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद मैदान के चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक सरकार को बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान के बजाय कहीं और की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को मामले की सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। फिलहाल यहां गणेश उत्सव नहीं होगा।
बता दें कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद व विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद मैदान के चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई थी। राज्य के वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों को मंजूर कर लिया था। हालांकि, इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनावश्यक तनाव पैदा होगा। पूरे विवाद के बीच मामले को संभालने के लिए ईदगाह मैदान के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।