कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, टू व्हीलर से हटाई जाएगी बैक सीट... जानें क्यों

कर्नाटक सरकार ने दो पहिया वाहन से बैक सीट हटाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं सरकार ने अब दो पहिया वाहन के बैक सीट पर यात्री के बैठने पर भी रोक लगा दी है...

Update: 2017-10-23 07:15 GMT

कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए दो पहिया वाहन से बैक सीट हटाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं सरकार ने अब दो पहिया वाहन के बैक सीट पर यात्री के बैठने पर रोक लगा दी है।

इस नियम के बारे में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दें ये नियम 100 सीसी से कम ताकत वाले इंजन के वाहनों पर लागू होगा। राज्य सरकार इसके लिए टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों से भी बात करेगी कि वे ऐसे वाहनों में पीछे की सीट न लगाएं।

इस नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए।

हालांकि कर्नाटक सरकार का ये फैसला नए खरीदे जाने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा। पहले बिक चुके या सड़कों पर चल रहे पुराने दो पहिया वाहनों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।

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