सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर ED को जारी किया नोटिस, जमानत अर्जी पर कही ये बात!
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को ईडी को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की शीर्ष अदालत की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया। दरअसल, संजय सिंह ने 4 नवंबर को अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। तब से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप लगा है।
ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप नेता संजय सिंह से कहा कि उन्हें गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना चाहिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी ED को नोटिस जारी करते हुए दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने के लिए कहा है।