मुंबई: सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट से कहा पीटर मुखर्जी ने अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर बेटी शीना बोरा की हत्या करने की साजिश रची। पीटर अपने बेटे राहुल के साथ शीना के संबंधों से खुश नहीं थे। सीबीआई ने ये शपथ पत्र कोर्ट को पीटर मुखर्जी की ज़मानत याचिका के विरोध में दाखिल किया है।
सीबीआई ने यह भी कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है और अहम चरण में है। इसलिए पीटर को जमानत पर रिहा करना नुकसानदेह होगा और मामला बाधित होगा। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा, पीटर मुखर्जी ने सुनियोजित तरीके से जघन्य अपराध करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची। पीटर भी इंद्राणी की तरह बेटे राहुल और शीना वोरा के संबंध से ख़फ़ा था। राहुल को आभास था कि शीना को जान का ख़तरा है इसलिए वह इंद्राणी और पीटर के फ़ोन रिकॉर्ड करता था। कॉल के रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि पीटर भी दोनों के संबंधों से इंद्राणी जितना ही नाराज़ था। इंद्राणी और पीटर शीना व राहुल मुखर्जी के प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे। शीना इंद्राणी के पहले पति से हुई बेटी थी जबकि राहुल पीटर की पहली पत्नी से हुई संतान है।
सीबीआई ने जस्टिस पीएन देशमुख की पीठ के समक्ष पीटर की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात अपने हलफनामे में कही। जस्टिस देशमुख ने बाद में मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई निर्धारित कर दी।
पीटर को शीना की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता में पिछले साल 19 नवंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ग़ौरतलब है कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति राजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर के साथ मिलकर 24 अप्रैल, 2012 में शीना की कथित रुप से हत्या की थी। इंद्राणी को पिछले साल गिरफ़्तार किया गया था जबकि ड्राइवर सरकारी गवाह बन चुका है।