बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी, कोर्ट ने कहा- 3 अगस्त को पेश करे पुलिस
non-bailable warrant issued against Baba Ramdev
रोहतक: भड़काऊ भाषण मामले में रोहतक की एक स्थानीय कोर्ट ने योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। न्यायाधीश हरीश गोयल ने एसपी को आदेश दिए हैं कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार कर अगली तारीख पर पेश किया जाए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान 12 मई को भी स्वामी रामदेव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। तब जमानती वॉरंट जारी हुआ था। अब इस इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने बाबा रामदेव पर रोहतक में भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। जाट आरक्षण हिंसा के बाद रोहतक की नई अनाज मंडी में 3 अप्रैल 2016 को सद्भावना सम्मेलन हुआ था। इस दौरान उन्होंने भाषण में कहा था कि 'यदि उनके हाथ कानून से बंधे हुए नहीं होते तो भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लाखों लोगों के सिर कलम कर देते।' लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि देश के कानून का सम्मान करते हैं।
इस विवादित भाषण के बाद हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बतरा ने रोहतक के एसपी को शिकायत कर रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। एसपी ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पूर्व मंत्री ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। इसी मामले को लेकर बुधवार को भी कोर्ट सुनवाई हुई। दोपहर तक कोर्ट में स्वामी रामदेव का इंतजार होता रहा, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। अदालत के आदेशों की सराहना करते हुए सुभाष बतरा ने कहा कि कोर्ट ने साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है।