व्यापारिक संस्थानों, घरों में नौकर रखे है तों थानों में दर्ज़ करवाएं सूचना : फ़िरोजपुर जिलाधिकारी
फ़िरोजपुर के जिला मैजिस्ट्रेट रामदेव ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते सीमावर्ती इलाक़ों के स्थानीय लोगों को आदेश जारी कर कहा है कि वो जो दुकानों, व्यापारिक संस्थानो में नौकरों को रखते हैं या अपने घरों के अंदर रखते हैं या किरायेदार रखते हैं। तो इसकी सूचना वो अपने निकटस्थ थानों में दर्ज करवाएं। क्योंकि जुर्म को रोकने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। नौकरों व किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना अति ज़रूरी है उनके नाम पते ठिकाने थानों को दें।
उन्होंने आगे कहा कि इसी तरीके से सड़कों के किनारे सरकारी ज़मीनों पर लगाए जा रहे होर्डिंग विभाग की अनुमति लिए बिना लगाने पर पाबंदी है।
इसी तरीके से जिला मैजिस्ट्रेट ने जो लोग प्राइवेट कमेटी, प्राइवेट लाटरी, लक्की ड्रा, लक्की स्कीमें आदि साप्ताहिक, माहवार चलाने का धंधा करते हैं और पैसे एकत्रित करते हैं। इस तरीके कारोबार कर रहे लोगों के उपर भी पाबंदी लागू की है। ताकि भोले-भले लोग ठगे ना जाएँ।
रिपोर्ट : एच एम त्रिखा, ब्यूरोचीफ पंजाब