सुप्रीम कोर्ट ने पलटा यूपी सरकार का फैसला, राजनाथ, मुलायम, माया से छिनेंगे सरकारी आवास, 2 महीने का वक्त

Update: 2016-08-01 06:11 GMT
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को सोमवार को खारिज कर दिया। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव के नाम हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस पद पर रहते मिले आवास के वह हकदार नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। ऐसे में किसी भी राज्य में सरकारें पूर्व सीएम से आवास खाली करने के लिए कह सकती हैं।

बता दें कि इस संबंध में करीब 12 साल पहले लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने 20 महीने पहले फैसला सुरक्षित रखा था।

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