निठारी कांड : सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

निठारी मामले के 8वें केस में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिहं पंढेर को फांसी की सजा दी गई है..

Update: 2017-07-24 08:03 GMT

गाजियाबाद : नोएडा के बहुचर्चित निठारी मामले के 8वें केस में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सीबीआई कोर्ट ने दस दस हजार रूपये जुर्माने सहित फांसी की सजा सुनाई है।


इस मामले में शनिवार को ट्रायल कोर्ट ने कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू नौकर सुरिंदर कोली 20 साल की पिंकी सरकार की हत्या का दोषी पाया था। पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। पंढेर और कोली पर लड़की को अगवा करने, उसका बलात्कार करने और फिर उसकी जान लेने का आरोप है। पंढेर और कोली के खिलाफ 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल किए गए थे जबकि सबूतों के अभाव में तीन मामलों को बंद कर दिया गया था।

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