ओडिशा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर रोज तरह-तरह की चालान कटने की घटनाएं सानमे आ रही कही हेलमेट नही होने पर तो कही सीट वेल्ट को लेकर लेकिन अब एक ऐसी घयना सामने आ रही जहा पर गाड़ी चलाने वाले की गलती कहे या चालान काटने वाले की क्यों की अधिकारी तो चालान काटने में मसगूल है लेकिन नियम समझाने में पीछे रह जा रही है। वही फिर एक बड़े जुर्माने की एक और खबर सामने आई है. ये घटना ओडिशा में भुवनेश्वर के पास की है. यहां कटक ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने नई एक्टिवा को बिना रजिस्ट्रेशन चलाने पर चालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. एक्टिवा के खिलाफ चालान की ये कार्रवाई कटक के बारंग में वाहन चैकिंग के दौरान हुई।
ये घटना 12 सितंबर की है. बारंग में वाहनों की पुलिस चैकिंग हो रही थी. तभी उन्होंने एक नई एक्टिवा को रोका. इसे अरुण पांडा नाम के शख्स चला रहे थे. गाड़ी नई थी, इसलिए इस पर नंबर प्लेट नहीं थी. इस कारण इस पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक्टिवा 28 अगस्त को भुवनेश्वर में एक शो रूम से खरीदी गई. 12 सितंबर को चैकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया. ये गाड़ी कविता पांडा के नाम से खरीदी गई, लेकिन तब तक इस पर नंबर नहीं आया. ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में डीलर/मैन्युफैक्चरर/इंपोर्टर के स्तर पर हुई चूक के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं इस मामले में गाड़ी की मालिक कविता का कहना है कि जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी, उसने उन्हें अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दिया है. इसके बाद आरटीओ की ओर से शोरूम अथॅारिटी को भी नोटिस भेजा है. कविता का कहना है कि चैकिंग के दौरान ही ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर नहीं है. इसके बाद 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया।
कविता का कहना है कि इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है. आरटीओ को इसके लिए डीलर पर कार्रवाई करनी चाहिए. हमने इस मामले मेें पुलिस मेें भी रिपोर्ट की है. नए नियमों के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।