AAP विधायक की याचिका पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जानें मामला

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।

Update: 2018-01-25 11:00 GMT

पंजाब : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से लुधियाना नगर निगम चुनावों को टालने पर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि लुधियाना नगर निगम की मियाद 20 सितंबर को खत्म हो चुकी है जबकि बाकी निगमों की समय सीमा भी इसी वक्त खत्म हुई थी। पहले सरकार ने दिसंबर में चुनाव कराने की बात की थी, उसके बाद 24 फरवरी को लुधियाना चुनाव कराने की बात चल रही थी लेकिन अब लुधियाना के चुनाव लंबित कर दिए गए हैं।

दरअसल, पंजाब सरकार ने लुधियाना नगर निगम चुनाव अन्‍य राज्‍यों के साथ न कराए जाने के बाद लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था।

इस मामले में AAP के सिमरजीत सहित दोनों बैंस ब्रदर्स विधायकों ने कहा था कि लुधियाना में चुनाव ठंडे बस्ते में डालना कांग्रेस सरकार की पहली हार है। ऐसे में दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को करेगी।

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