बाहुबली विधायक राजा भैया के पिता उदय प्रताप पर एफआईआर दर्ज, जानें क्या है मामला?

कुंडा के शेखपुर आशिक में मोहर्रम के दौरान भंडारा और हनुमान चालीसा का पाठ रोके जाने के मामले ने इस बार तूल पकड़ लिया।

Update: 2019-09-12 05:04 GMT

प्रतापगढ़ : यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा क्षेत्र से निर्दलीय बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) के पिता राजा उदय प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शेखपुर में मुहर्रम के कारण धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। राजा उदय प्रताप सिंह मंगलवार को मुहर्रम की 10 तारीख पर ताजिये के जुलूस के रास्ते के पास स्थित हनुमान मन्दिर में पूजा पाठ तथा भण्डारे के आयोजन के लिए अड़े थे।

शासन ने मंगलवार को सिंह को भदरी महल में नजरबन्द किया था। बुधवार को उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और माहौल खराब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।

कुंडा के शेखपुर आशिक में मोहर्रम के दौरान भंडारा और हनुमान चालीसा का पाठ रोके जाने के मामले ने इस बार तूल पकड़ लिया। पहले जिला प्रशासन ने उदय प्रताप सिंह को 9 से 12 सितम्बर तक शेखपुर के हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने और प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं दी। फिर उनको नजरबंद कर उन्हीं के महल में सोमवार शाम पांच बजे से मंगलवार रात नौ बजे तक पुलिस के पहरे में रखा। इससे पहले शेखपुर में लगाए गए केसरिया झंड़ों को हटाए जाने का नोटिस चस्पा किया।

सोमवार शाम डीएम-एसपी पहुंचे तो झंडे हटाने का दबाव बनाने लगे। मंगलवार देर रात थाना प्रभारी देवेन्द्र प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने राजा उदय प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी ने तहरीर में आरोपित किया कि उदय प्रताप सिंह ने प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग की दाहिनी पटरी पर करबला से रेलवे क्रॉसिंग तक झंडे लगाए हैं, जिस रास्ते से ताजिया करबला को ले जाए जाते हैं।

इस बारे में आठ सितम्बर को एसडीएम मोहनलाल गुप्ता ने नोटिस भेजा था जिसे उदय प्रताप ने लेने से मना कर दिया। राजा उदय प्रताप सिंह की ओर से कहा गया था कि 10 सितम्बर को कुंडा का बाजार बंद कराएंगे। रात में बंद के आह्वान के पोस्टर भी चिपकाए मिले। इस पर विशेष समुदाय वर्ग में आक्रोश था।

कोरी कल्पना पर रिपोर्ट : कानूनी सलाहकार

राजा उदय प्रताप सिंह के कानूनी सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान प्रसाद पाण्डेय का कहना है कि उन्हें पुलिस प्रशासन ने सोमवार से ही नजरबंद कर दिया था। वह अपने महल से बाहर निकले नहीं तो धारा 144 का उल्लंघन कैसे हुआ। जब वह महल से बाहर नहीं गए तो झंडे कैसे लगवाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया, बाजार कैसे बंद कराया। कोरी कल्पना के आधार रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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