नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई 106 साल कैद की सजा

नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत 106 साल कैद की सजा सुनाई है।

Update: 2022-05-11 09:14 GMT

File Photo

केरल के तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत 106 साल कैद की सजा सुनाई है। बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मशार करने के इस मामले में आरोपी 2015 से ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार कर रहा था। पीड़िता 2017 में गर्भवती भी हो गई थी। उसके बाद यह मामला सामने आया था। 

केरल की विशेष अदालत ने बेटी से बार-बार रेप के आरोपी बाप को कुल 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केरल सरकार की ओर से पेश पेश विशेष लोक अभियोजक अजित थंकय्या ने कहा कि यह घटना 2017 में सामने आई जब लड़की गर्भवती हो गई। शुरुआती दिनों में बेटी ने अपनी मां और पुलिस के पूछने के बावजूद यह खुलासा नहीं किया था कि अपराधी कौन है। 

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय कुमार ने नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार ( Kerala Rape Case ) करने, उसे गर्भवती करने, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार और अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के अलग-अलग अपराधों के लिए 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सजा एक साथ चलेगी और दोषी 25 साल जेल की सजा काटेगा।

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