RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया जुर्माना; पता है क्यों?
देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर नियामक अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, बैंक समग्र स्तर पर बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर आरबीआई के नियमों का पालन करने में विफल रहा है।
देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर नियामक अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 4 बैंकों में से एक बैंक बिहार का है और बाकी बैंक महाराष्ट्र के हैं. ये बैंक हैं
तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
रिज़र्व बैंक ने एक्सपोज़र नॉर्म्स और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध यूसीबीद पर शीर्ष बैंक के निर्देशों को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के लिए तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पटना) पर 1,00,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।जानकारी के मुताबिक, बैंक समग्र स्तर पर विवेकपूर्ण अंतर-बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर आरबीआई के नियमों का पालन करने में विफल रहा है।
इसके अलावा, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी (अपने ग्राहकों को जानें) के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 2 लाख रुपये और दिशानिर्देश, 2016 और 'जमा खातों का रखरखाव- यूसीबी का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा न करके पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरित करने में विफल रहा। इसके अलावा, बैंक ने अपने ग्राहक आधार के जोखिम वर्गीकरण की भी समीक्षा नहीं की थी।
इसके अलावा महाबलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, आरबीआई ने 'जमा खातों के रखरखाव' और 'केवाईसी' पर आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर नियामक अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है।