बिजनौर: तेजाब से हमला हमला करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

सभी गवाहों सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ओपी वर्मा ने आज कपिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

Update: 2020-03-05 16:50 GMT

फैसल खान बिजनौर

बिजनौर में अदालत में तेजाब से हमला कर नाबालिग लड़की का चेहरा जो झुलसाने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता विनीश चौधरी के अनुसार गांव धुंधली निवासी कपिल कुमार ने 12 फरवरी 2014 को पड़ोस की रहने वाली नाबालिक लड़की के ऊपर रात को सोते समय उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था इसके चलते लड़की का 18% चेहरा झुलस गया था।

 कपिल कुमार इस लड़की से जबरन अवैध संबंध बनाना चाहता था और जब वह संबंध बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। सभी गवाहों सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ओपी वर्मा ने आज कपिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

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