एनआईए अफसर तंज़ील व उनकी पत्नी के हत्या कांड के मुख्य आरोपी मुनीर व रय्यान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने मुनीर पर दस साल की सज़ा व एक लाख का जुर्माना व रैयान पर 5 साल की सज़ा व 50 हज़ार के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।मुनीर व रैयान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात रहा।
2 अप्रैल की रात को एनआईए के डिप्टी एसपी तंज़ील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना बिजनौर के सहसपुर से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापिस अपने घर की और जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते मे ही शातिर मुनीर व उसका साथी रय्यान ने कार को रोककर तंज़ील व उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर मौके से फरार हो गए थे।डिप्टी एसपी तंज़ील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि उनकी पत्नी फ़रज़ाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस व क्राइम की टीम ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों में लूट ,हत्याकांड,चोरी के 36 मुकदमे दर्ज है।शातिर मुनीर व रैयान यूपी के सोनभद्र ज़िले की जेल में बंद है।
बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयान ने गैंगस्टर मामले में सज़ा सुनाई है मुनीर को दस साल की कठोर सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना जबकि उसका दूसरा साथी रैयान पर 5 साल की सज़ा 50 हज़ार रुपए का जुर्माना किया है।हालांकि एनआईए अफसर तंज़ील उनकी पत्नी फ़रज़ाना हत्याकांड में बिजनौर कोर्ट में मामला विचाराधीन है।