रेप के बाद हत्या करने वाले को सजा ए मौत, पिता बोले- आज न्यायालय ने सजा ए मौत सुनाकर मेरी बेटी के साथ किया है इंसाफ
बुलंदशहर। कोर्ट के फैसलों में तो देर होता है लेकिन सबको न्याय जरुर मिलता है क्योंकि उत्तर-प्रदेश के बुलंदशहर में चार अगस्त 2020 को खुर्जा के गांव सीकरी में एक घटना घटी जहां पर जामुन बीनने गई बच्ची को दरिंदे ने हवस का शिकार बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। रेप और हत्या के बाद दरिंदे ने बच्ची का शव गन्ने के खेत मे छिपा लिया था।
लेकिन आज इस बच्ची को न्याय मिल गया क्योंकि आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज डॉ.पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी अशोक को मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए मारी गई बच्ची के पिता ने कहा कि आज उनका यकीन न्याय व्यवस्था पर कहीं अधिक बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त 2020 को उनकी दोनों बेटियां जामुन बीनने गई थीं। एक वापस घर लौट आई जबकि दूसरी को दरिंदा अशोक बहाने से अपने साथ जंगल में लेते गया।
पिता ने बताया जंगल में अशोक ने उनकी आठ साल की उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान चीखने-चिल्लाने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिता ने कहा कि अशोक ने जो कृत्य किया उसे किसी भी हाल में क्षमा नहीं किया जा सकता। उसकी सजा मौत से कम कुछ हो ही नहीं सकती थी। आज न्यायालय ने सजा ए मौत सुनाकर मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया है।