इटावा पुलिस के सख्त पैरवी के चलते नावालिग़ रेप के आरोपी को कराई आजीवन कारावास
इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 2 माह में 4 वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 2 माह में 4 वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा.
क्या था मामला
18.जनवरी .2021 को थाना बढपुरा पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बढपुरा पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के आधार पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना बढपुरा पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया एवं वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पुलिस द्वारा थाना पर संगीन धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसमें एसएसपी के आदेशानुसार साक्ष्य संकलित कर 20/21.जनवरी .2021 की रात्रि को दुष्कर्म के अभियुक्त अरुन कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम बढपुरा थाना बढपुरा को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना जीवाराम यादव (प्रभारी बढपुरा )द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र 1.फरवरी .2021 को न्यायालय को प्रेषित किया गया था. थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज 16.मार्च .2021 को मात्र 2 माह में आजीवन कारावास की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई.
एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि अब पुलिस ऐसे घ्रणित कार्य करने वाले आरोपियों के जल्द से जल्द सजा दिलाकर समाज में मौजूद विकृति मनसिकता वाले लोंगों को सीख दिला रही है. ताकि अपराध करने से पहले अपराधी की रूह काँप उठे. समाज हर व्यक्ति और पीड़ित को न्याय दिलाना मेरा प्रथम उद्देश्य नहीं कर्तव्य भी है.