इटावा पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत 6 करोड़ की समपत्ति जब्त की

Update: 2020-11-22 13:09 GMT

इटावा पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरूद्व 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 6 करोड रूपये की संपत्ति जब्त की है. एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि जरायम की दुनिया से कमाई गई दौलत पर ऐशोआराम करने वाले अपराधी अब जल्द ही सडक पर खड़े और जेल में नजर आयेंगे. 

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना इकदिल पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरूद्व 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त की खाली जमीन एव कॉलेज (कुल कीमत 6 करोड रूपये) की सम्पत्ति कुर्की की गयी.

पूरा मामला क्या है

एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देंशो के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल द्वारा गिरोह बनाकर कॉलेज खोलकर लोगों को फर्जी तरीके सें दाखिला देकर लोगो से रूपये हडपने का समाज विरोधी कार्य कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर 2/3 यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम अभियोग पंजीकृत कराया गया था.


उपरोक्त पंजीकृत किये गये अभियोग में नामित अभियुक्त वेदप्रकाश त्रिपाठी पुत्र सुंदरलाल त्रिपाठी निवासी माही कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी परमधाम पृथ्वीपुरा थाना इकदिल जनपद इटावा को थाना इकदिल पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि अभियुक्त द्वारा माही नाम से कॉलेज खोलकर तथा उसमें लोगों को फर्जी तरीके से दाखिला देकर लोगों से बडी मात्रा में रकम लेकर काफी चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसको कुर्क करने हेतु प्रभारी निरीक्षक इकदिल द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आख्या जिलाधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी.

जिसके तहत जिलाधिकारी इटावा द्वारा अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 5.11.2020 को आदेश जारी किये गये थे. जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.11.2020 को थाना इकदिल पुलिस अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके एवं अवैध रूप अर्जित संपत्ति जब्तीकरण किया गया है. जिले में इस तरह के अपराधियों की कुंडली खंगालने में पुलिस जुटी हुई है. 

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