दहेज के लिए की थी हत्या: सेवानिवृत्त दरोगा ससुर और पति समेत चार को 10 वर्ष का हुआ कारावास
अदालत के न्यायाधीश निरंजन चंद पांडेय ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गाजियाबाद (अरुण चंद्रा) : विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति अमित कुमार, ससुर विनोद (सेवानिवृत्त दरोगा), सास सविता और जेठ रवि शंकर (अधिवक्ता) को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश निरंजन चंद पांडेय ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दहेज में पांच लाख रुपये की और मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर अमित ने अपने परिजनों के साथ मिलकर 17 सितंबर 2016 को पत्नी मंजू की फांसी लगाकर हत्या कर दी। मंजू के भाई विपिन कुमार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति अमित कुमार, ससुर विनोद, सास सविता और जेठ रवि शंकर के खिलाफ मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी