80 लाख का गबन का केस गाजियाबाद में हुआ ट्रांसफर, थाना प्रभारी रही लक्ष्मी सिंह समेत सात है आरोपी

Update: 2021-09-04 10:48 GMT

गाजियाबाद : लिंक रोड थाने की प्रभारी रही लक्ष्मी सिंह चौहान समेत सात पुलिसकर्मियों पर गबन और उसकी बरामदगी की धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई अब गाजियाबाद के कोर्ट में होगी। 5 अक्टूबर को केस की सुनवाई संबंधित न्यायालय में शुरू होगी। वर्ष 2019 में लिंक रोड थाने की प्रभारी रहते हुए लक्ष्मी सिंह चौहान पर आरोप था कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ₹80 लाख की रकम को गबन किया है। जिस के संबंध में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया और जांच सीओ स्तर के अधिकारी को दी गई। गबन की रकम को गाड़ी से निकालते हुए लक्ष्मी सिंह चौहान की खुद की गाड़ी में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज में मिली थी। जिसे पुलिस ने अपनी जांच का हिस्सा बनाया था। इसके साथ ही लक्ष्मी सिंह चौहान के लिंक रोड थाने के सरकारी आवास से भी कंपनी के बैग में रखे हुए तकरीबन 1.19 लाख कैश भी रिकवर किए गए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी।

इस मामले में इनाम घोषित होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान ने मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर किया था । सरेंडर के बाद कोर्ट से रिमांड लेकर पुलिस ने एक।बन्द पड़ी अलुमिनियम फैक्ट्री से भी लक्ष्मी सिंह चौहान के निशानदेही पर 9.85 लाख की रकम बरामद की थी। क्योंकि इस मुकदमे में गबन और बरामदगी के अलावा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7/13 के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार से संबंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध ना हो पाने के कारण मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट ने लक्ष्मी सिंह चौहान समेंत सभी 7 पुलिसकर्मियों को उपरोक्त धारा को हटाया है । साथ ही उपरोक्त धारा के हटाए जाने के बाद मामला गाजियाबाद जनपद के संबंधित कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है।

अब गाज़ियाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई 

मेरठ स्थित भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान समेत 7 पुलिसकर्मियों पर दायर आरोप पत्र के बाद मुकदमे की सुनवाई गाजियाबाद वे क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में 5 अक्टूबर को होगी। जिसमें संबंध में जनपद न्यायाधीश को भी केस ट्रांसफर करने की जानकारी दिए जाने के आदेश हुए हैं।

क्या है 80 लाख के गबन का मामला ? :

गाजियाबाद जिले के लिंक रोड थाने की प्रभारी रहते हुए लक्ष्मी सिंह चौहान ने 25 सितंबर को दो आरोपी आमिर और राजीव सचान को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 14 लाख 81 हजार और 31 लाख कैश रिकवर किए गए थे। जबकि स्थानीय सीओ द्वारा इस मामले में पूछताछ की गई तो राजीव सचान ने अपने पास से लगभग ₹55 लाख और आमिर ने अपने पास से लगभग 70 लाख रुपए बरामद होना बताया।

इस मामले में सीओ राकेश कुमार मिश्रा की तरफ से लिंक रोड थाने में प्रभारी रही लक्ष्मी सिंह चौहान,सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार पचौरी, कॉन्स्टेबल बच्चू सिंह, फराज खान, धीरज भारद्वाज, सौरव कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। सीओ की जांच में पाया गया था कि सभी पुलिसकर्मियों ने षड्यंत्र रचकर 80 लाख की रकम का गबन किया है। बाद में इस मामले की जांच तत्कालीन सीओ द्वितीय आतिश कुमार सिंह को सौंपी गई थी। 

अभी दोनों अधिकारीयों की गबाही भी होना बाकी है।

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