गाजियाबाद की बड़ी खबर, शराब माफिया छह करोड़ की संपत्ति की तहसीलदार ने कुर्क
हरिन्द्र कुमार शर्मा
मोदीनगर : शराब माफिया रवि उर्फ अविनाश द्वारा गिरोह बन्द व असामाजिक क्रिया कलाप कर अवैध रूप से अर्जित की गयी अनुमानित लगभग छह करोड़ की सम्पत्ति को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के आदेशानुसार तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने कुर्क कर दी है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना निवाड़ी द्वारा गिरोह बन्द व असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 चलानी थाना मोदी नगर क्षेत्र अभियुक्त शराब माफिया रवि उर्फ अविनाश निवासी भूपेन्द्र पुरी की विवेचना थाना निवाड़ी के प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार द्वारा को जा रही थीं ।
अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश द्वारा अपराध से अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी थी । जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई । जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1827/ रीडर- डी एम/ 2020 वाद संख्या 01634/ 19 के आदेशानुसार अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश की सम्पत्ति 1- खसरा संख्या 491 खाता संख्या 00861 मोदी नगर जो कि राम किशन वाटिका गेस्ट हाउस कृष्णा कुंज तिबड़ा रोड इन्द्रा पुरी के नाम से चलाता था । 2- खसरा संख्या 572 रकबा 175 वर्ग मीटर ग्राम अबुपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद को उमाकांत तिवारी तहसीलदार व थाना प्रभारी निरीक्षक थाना निवाड़ी द्वारा अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोह बन्द व असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क कर दी गई है ।
थाना निवाडी प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त शराब माफिया रवि उर्फ अविनाश पर थाना मोदी नगर में 24 मुकदमें दर्ज हैं ।