गाजियाबाद: मोदीनगर में सुबह चार बजे लाउडस्पीकर बजाने को मना करने पर,अधिवक्ता के खिलाफ दी पुजारी ने पुलिस में दी झूठी तहरीर

बेबुनियाद आरोप लगाए।फिर ग्राम में पहुंच कर अधिवक्ता के साथ की गाली गलोच व मारपीट।

Update: 2020-10-09 12:09 GMT

जितेंद्र कुमार 

गाजियाबाद :- मोदीनगर के ग्राम मकरमतपुर सिखेडा में,सुबह चार बजे लाउडस्पीकर बजाने को मना करने पर,अधिवक्ता के खिलाफ,पुजारी ने पुलिस में दी झूठी तहरीर,बेबुनियाद आरोप लगाए।फिर ग्राम में पहुंच कर अधिवक्ता के साथ की गाली गलोच व मारपीट।

आपको बताते चलें कि ग्राम मकरमतपुर सिखेडा के एक मंदिर में,पुजारी सुबह चार बजे लाउडस्पीकर बजा देता है।जिसमें की सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैं कि,रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है। और उलंघन करने पर 5000 हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से व पांच साल की सजा दोनों हो सकती है। अगर बजाना भी हो तो प्रशासन की अनुमति के बाद ही बजाया जाता है,लेकिन पुजारी कानून को ताक पर रखकर यह सब करता है।

मना करने पर किसी की भी नहीं सुनता,जब इसका विरोध ग्राम की ही अधिवक्ता राखी त्यागी ने किया तो,पुजारी आग बबुला हो,उनके खिलाफ झूठी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया।यहां अधिकारियों ने भी यह सब करने के लिए मना किया और आगे से ऐसा कुछ ना करने के लिए बोला,लेकिन पुजारी को यह सब बातें हजम नहीं हुई और तहसील परिसर में ही अधिवक्ता को देख लेने की धमकी दे आया था।और शाम को अधिवक्ता के साथ,ग्राम में गाली गलोच की और राखी त्यागी के साथ मारपीट भी की,फिर गांव वालों को इकट्ठा करके उल्टा अधिवक्ता व मारपीट के दौरान बचाने आए अधिवक्ता के परिजनों पर ही यह आरोप लगा दिया की वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं।

वहीं सारे मामले में ग्राम में राजनीति भी शुरू हो गई है।अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन,सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उडाने वाले व एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले पुजारी के खिलाफ कार्यवाही करता है,और कानून का पालन करने वाली अधिवक्ता को इंसाफ दिलाता है।


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