गाजियाबाद में कोर्ट की बड़ी कार्यवाही, झूंठी गवाही देने वाले पति के खिलाफ जज ने कराया निचली अदालत में केस दर्ज

Update: 2020-03-07 08:21 GMT

गाज़ियाबाद: गाजियाबाद कोर्ट की एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है. जिसमें पति द्वारा न्यायालय मे झूठे बयांन देने पर न्यायालय ने पति के खिलाफ निचली अदालत को कार्यवाही के आदेश दिए है. 

मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के युवा अधिवक्ता उमेश भारद्वाज ने कोर्ट में झूंठे बयान देने पर अपनी काबिलियत के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करके केस की पैरवी की. जिसके तहत जज ने यह फैसला सुनाया है. 

पति द्वारा विवाह विच्छेद याचिका में झूठे ब्यान देने पर अतिरिक्त परिवार न्यायालय संख्या -4( ब्रजेश सिंह) गाज़ियाबाद ने पत्नी की तरफ से अधिवक्ता उमेश भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा -340 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुए पति के विरुद्ध निचली अदालत को दिये परिवाद योजित करने के आदेश दिए है. माननीय न्यायालय का अति महत्वपूर्ण फैसला जिससे झूठी गवाही में कमी आएगी. 

बता दें कि अगर इस तरह के आदेश अगर माननीय न्यायाधीश फैसला देते है तो झूंठे बयान और झूंठी गवाही से लोग बचने लगेंगें. क्योंकि कोर्ट में कुछ भी बोलने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं होती है. 



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