गाजियाबाद के युवा हिमांशु ने मध्यप्रदेश मैं महिलाओं व बच्चो के लिए हेलमेट पहने का लागू कराया कानून
हिमाशु द्वारा उत्तरप्रदेश के लिए किए जा रहे कार्यो के लिए ACS होम अवनीश अवस्ती भी कर चुके है सम्मानित
गाजियाबाद: अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नही रखती है ऐसा ही कर दिखाया है 23 साल के हिमांशु दीक्षित ने. अब मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है. अब सिर्फ सिखों को छूट मिलेगी.
अक्टूबर 2019 में हिमांशु दीक्षित द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मोटर व्हीकल नियम 1994 के नियम 213 (2) की वैधता को चुनौती दी गई थी. अब से मध्य प्रदेश में महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट न लगाने की छूट खत्म कर दी गई है.
लॉ स्टूडेंट हिमांशु दीक्षित की ओर से 2019 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के इस नियम पर हैरानी जताई थी. हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सड़क हादसे में जान किसी की भी जा सकती है, फिर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों?
न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. हिमाशु दीक्षित को उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से भी उंसके द्वारा किये जा रहे कार्यो के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी सम्मानित किया है.