भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी' लीक करने के आरोप में गोंडा का एक व्यक्ति गिरफ्तार
पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यूपी पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद, इस सिलसिले में गोंडा के एक 21 वर्षीय निवासी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने तीन आरोपियों मोहम्मद रईस, अरमान अली सैय्यद और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी द्वारा दी गई पुलिस अधिकारी ने कहा,जानकारी के आधार पर मुकीम सिद्दीकी उर्फ अरशद को गिरफ्तार किया, जिन्हें पिछले महीने पाकिस्तान में अपने आकाओं को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने यहां जारी एक प्रेस नोट में कहा कि वे मुकीम सिद्दीकी की पुलिस हिरासत रिमांड की मांग करेंगे ताकि उससे पूछताछ की जा सके कि अपराध में और कौन शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि एटीएस ने 16 जुलाई को लखनऊ में रईस को गिरफ्तार किया था । उसकी गिरफ्तारी के एक हफ्ते से अधिक समय बाद, अन्य दो आरोपियों को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।