कासगंज में एसपी के प्रयास से दुष्कर्म आरोपी को 49 दिन में आजीवन कारावास (मृत्यु तक) की सजा, ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना
पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रिकार्ड 49 दिनों में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा और ढाई लाख जुर्माना अदालत द्वारा किया गया है.
1 सितंबर 2019 को कासगंज जनपद के थाना सोरों क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कादर बाड़ी में 7 वर्ष की नाबालिक के साथ अमित पुत्र मुस्ताक निवासी कादर बाड़ी थाना सोरों जिला कासगंज द्वारा खेत में खींचकर दुष्कर्म किया गया था पुलिस अधीक्षक सुशील घुले द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेकर थाना सोरों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा कर अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे.
जिससे पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत कासगंज पुलिस द्वारा घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए 13 दिनों के भीतर न्यायालय में आमिर के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई.
पुलिस अधीक्षक कासगंज माननीय न्यायालय से इस प्रकरण में प्रतिदिन सुनवाई अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में प्रतिदिन सुनवाई शुरू की गई और पुलिस द्वारा सभी गवाहों के बयान समय से कराए गए जिससे आज रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.मात्र 49 दिनों में इस अभियुक्त को आजीवन कारावास सुनाई जाने से कासगंज पुलिस की जनपद में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है.
बता दें कि अभियोजन अधिकारी का सहयोग भी इस केस में पूरा रहा और उनके सहयोग से माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त कार्रवाई की रिकार्ड 22 कार्य दिवस में पूर्व किए गए जिसके परिणाम स्वरूप आज 19 अक्टूबर 2019 को माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा नाबालिक बच्ची के दुष्कर्म की घटना में संलिप्त अभियुक्त अमित को कठोर आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक की सजा व ₹250000 के जुर्माने से दंडित किया गया. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह चोरों द्वारा गवाहों की उपस्थिति के संबंध में प्रतिदिन गैंता से पैरवी की जा रही थी. पुलिस के सहयोग से एक दुर्दांत आरोपी को मौत होने तक की सजा दिलवा कर जनता में एक अच्छा संदेश दिया है.