IPS मणिलाल पाटीदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Update: 2020-12-03 10:56 GMT

प्रयागराज: आईपीएस मणिलाल पाटीदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. मणिलाल पाटीदार की अग्रिम बेल अर्जी खारिज कर दी गई है. उनको महोबा में एक हत्या का आरोपी बनाया गया है साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. 

मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे है. जस्टिस सुनीत कुमार ने जमानत खारिज कर दी है.क्योंकि पाटीदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. ऐसे में वो अग्रिम जमानत के हकदार नहीं है . यह बात हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार ने कही है. 

बता दें कि महोबा के खनन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत, भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण यादव को भगोड़ा घोषित किया गया था. भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा ने तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए इनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया. आपको बता दें कि छह नवंबर को लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. 

अब इस केस के दो आरोपी जेल में है जबकि तीसरे आरोपी आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार अभी भी फरार चल रहे है. अब इस केस में मणिलाल पाटीदार को अग्रिम जमानत नहीं मिली है. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है. 

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