घोसी। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद घोषी, मऊ के बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को दो दिन के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। राय को यह पेरोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है। इससे पहले स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया।
कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में उनको दिल्ली ले जाया जाए और 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में वापस जेल में लाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में चल रही है।
2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके हैं राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।
बता दें कि अतुल राय के खिसाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में 1 मई 2019 को अतुल राय के खिलाफ दुराचार दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था। एफआईआर के मुताबिक अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन उत्पीड़न किया। युवती ने अतुल राय के खिलाफ यह भी आरोप लगाया था कि वह दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे। बता दे कि दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद भी लोकसभा चुनाव में घोषी (मऊ) सीट से अतुल राय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हरिनारायण राजभर को एक लाख 22 हजार 18 हजार मतों से हराया था।