दलित छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को सजा:2 साल की कैद, उत्पीड़न से परेशान नाबालिग छात्रा को छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई कर दोषी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। 8 साल पहले मनचले की हरकतों के कारण दलित छात्रा को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

Update: 2023-08-12 05:04 GMT

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई कर दोषी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। 8 साल पहले मनचले की हरकतों के कारण दलित छात्रा को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि जनपद शामली निवासी दलित किशोरी को एक युवक परेशान करता था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने 28 दिसंबर 2012 को पुलिस में शिकायत करते हुए आरोपी संजीव उर्फ रोहित पुत्र जय भगवान निवासी पट्टी मेहर गुरुद्वारा बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

जान से मारने की देता था धमकी

पीड़िता का आरोप था कि संजीव उसे फोन कर जान से मारने की धमकी देता था। उसके फोटो और वीडियो एडिट कर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल करने की धमकी भी दे रहा। स्कूल आते जाते उसे परेशान करता है। जिस कारण घबराहट के चलते उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। आरोपी ने उस पर तेजाब डालने की भी धमकी दी है।

उन्होंने बताया कि इस मामले मैं पुलिस में विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी संजीव उर्फ रोहित को दोषी माना। कोर्ट ने उसे 2 साल कैद की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि जनपद शामली निवासी दलित किशोरी को एक युवक परेशान करता था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने 28 दिसंबर 2012 को पुलिस में शिकायत करते हुए आरोपी संजीव उर्फ रोहित पुत्र जय भगवान निवासी पट्टी मेहर गुरुद्वारा बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

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