अवैध निर्माण पर DM हुए सख़्त, एमडीए के जेई के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, आनन-फानन में रुकवाया गया काम

मोहल्ला आर्यपुरी में चल रहे एक Construction of illegal buildings की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए देखते हुए इस रोकने मे नाकाम रहे एमडीए के जे० ई० हितेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं?

Update: 2018-09-28 08:11 GMT

शंकर शर्मा

मुज़फ्फरनगर। ज़िलाधिकारी ने मोहल्ला आर्यपुरी में चल रहे एक Construction of illegal buildings की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए देखते हुए इस रोकने मे नाकाम रहे एमडीए के जे० ई० हितेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ज़िलाधिकारी ने ये आदेश मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव की मोजूदगी में दिए। डीएम के आदेश के बाद हरकत में आए एमडीए अधिकारियों ने अवैध निर्माण का काम रुकवा दिया। 



गौरतलब है कि आर्यपुरी डॉक्टर इन्द्राणी वाली गली में बन रहा तमाम नियम क़ानूनों को ताक पर रख कर एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा राह है। स्थानीय निवासी नवीन कुमार ने क़रीब डेढ़ महीने पहले इसकी शिकायत जनसुनवाई एप के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। इस शिकायत के जवाब में एमडीए मुज़फ़फ़र नगर ने पिछल महीने 24 अगस्त को ही स्वीकार किया था कि उक्त निर्माण नंबर 79/2018 का नक्शा आवासीय श्रेणी में पास किया गया है। एमडीए ने अपने जवाब मे कहा है कि निर्माणकर्ता ने आवासीय के बजाय व्यावसायिक निर्माण किया है। इसके अलावा तीसरी मंज़िल पर भी कमरे इत्यादि का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है। एमडीए ने अपने जवाब में यह तो बताया है कि अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं का गई।

बता दें कि मुज़फ़्फ़रनगर का आर्यपुरी मोहल्ला पूरी तरह से आवासीय है। जिस प्लाट पर निर्माण हो रहा है उसके बैनामे में पूरी तरह यह स्पष्ट है की उक्त प्लाट के 50 मीटर की रेडियस पर कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं हो रहा है। इसके बावजूद राजेंदर कुमार अरोरा उर्फ़ राजा जी ने इस प्लाट पर मकान का नक्शा पास कराके अवैध तरीके से शोरूम नुमा निर्माण कराया है। उसके दो तल पर पूरी प्लाट पर व्यवसायिक शोरूम बनाए जा रहें हैं। इनमे लगे शटर इसके व्यावसायिक होने का पुख्ता सुबूत हैं।

इस अवैध निर्माण के सम्बन्ध में जब स्पेशल कवरेज न्यूज़ ने एमडीए में इस प्रकरण से जुड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ़ इंकार कर दिया। उन्होंने इस बाबत मिली शिकायत पर कोई कार्वाई कनहीं करने की भी कोई वजह नहीं बताई। एमडीए को दिए गए शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई को शिकायत कर्ता नवीन कुमार ने ज़िलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अवेध निर्माण रोकने और एमडीए के जेई हितेश गुप्ता कि खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम के आदेश के बाद एमडीए ने मौके पर जाकर फौरन आनन-फान में अवैध निर्माण रुकवाया। तीन मंज़िला इमारत में लगे शटर तो निकाल दिए गए है लेकिन निर्माण कार्य स्थल को सील नहीं किया गया है.

जिलाधिकारी के आदेश के बाद आगे का निर्माण कार्य तो रुक गया है लेकिन अरोरा उर्फ़ राजा जी ने जो अवैध निर्माण में लगवाए गए बिजली का कामर्शियल कनेक्शन अभी भी लगा हुआ है। राजेंदर कुमार ने आर्यपुरी मोहल्ला डॉक्टर इन्द्राणी वाली गली मे 150 वर्ग गज जमीन का प्लाट लेकर सिर्फ तीन महीने में चार मंजिला ईमारत खड़ी कर दी गयी है। तीनों लेन्टरों पर गली की तरफ तीन फ़ीट का छज्जा निकाल कर उस पर भी दीवारें खड़ी कर दी गयी हैं। उक्त ज़मीन पूरी तरह से लेंटर से ढकी हुई है राजेंदर ने मोहल्ले वासियों को बताया था वह अपने रहने के लिए भवन का निर्माण कर रहा है परन्तु बाद मे पूछने पर पता चला की वह भवन का निर्माण नहीं शोरूम का निर्माण कर रहा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी मुज़फ्फरनगर से की गयी और उन्होंने जे० ई० हितेश गुप्ता के खिलाफ कार्येवहि के आदेश एम० डी० ए० को कर दिए गए है। 

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