निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंधेर की अपील हाईकोर्ट में मंजूर, फांसी की सजा हुई रद्द
Appeal of Nithari case accused Surendra Koli and Moninder Pandher accepted in High Court
उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर आ रही है जहां नोएडा के निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंधेर की अपील हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई है। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से जो फांसी की सजा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है।
नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है. कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है।
बहुचर्चित निठारी कांड में सुरेंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को हाईकोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है. बहुचर्चित निठारी कांड में सुरेंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को हाईकोर्ट से राहत दी है. फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील स्वीकार कर ली गई है.
गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर सिंह और सुरेंदर कोली की याचिका पर आगे संबंधित पक्षों से जवाब मांगने का फैसला किया है.
नोएडा के बहुचर्चित निठारी की सोसायटी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी सो नर कंकाल मिले थे. इसके साथ ही नाले से भी कई बच्चों के नर कंकाल मिले थे. गौतम बुद्ध नगर में बच्चों के लापता होने के बाद इसका सुराग मिला था. सुरेंदर कोली को 12 मामलों में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. जबकि पंढेर ने दो मामलों में सजा में राहत मांगी है. वर्ष 2006 का निठारी कांड आज भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है.