Coronavirus: नोएडा में दफ्तरों को खोलने के लिए दिखाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट, DM ने जारी की गाइडलाइंस
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार देर रात गाइडलाइंस जारी की हैं.
नोएडा : उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में कोरोनावायरस से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है. इसी क्रम में जिन निजी संस्थानों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, उन्हें अपने कार्यालयों को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.
इस बाबत जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार देर रात गाइडलाइंस जारी की हैं. 20 मई के बाद जिन कार्यालयों में Covid-19 संक्रमित मामले सामने आए हैं. उन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
Protocol to be followed if covid cases are found in office premises, industrial units, commercial premises, etc. pic.twitter.com/vjKEE5OpM5
— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 23, 2020
रैपिड रिस्पांस टीम करेगी दफ्तर का निरीक्षण
जारी आदेश में कहा गया, "प्रशासन से चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा. साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम दफ्तर के परिसर का निरीक्षण करेगी और संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद लक्षण नजर आने पर संबंधित व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग स्थानीय पुलिस और एसडीएम को भी इस बाबत सूचित करेगा."
CMO ऑफिस से भी जारी होगी गाइडलाइंस
आदेश के अनुसार, मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) की तरफ से कार्यलयों को गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी. कार्यालय परिसर (Office Premises) में किसी संदिग्ध मरीज के मिलने पर उसकी जांच होगी और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी.