डीएम बीएन सिंह का आदेश, एक महीने तक किराएदारों से नही लिया जायेगा किराया

डीएम के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर मकान मालिक ने आदेश नहीं माना तो जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है

Update: 2020-03-28 11:59 GMT

(धीरेन्द्र अवाना)

नोएडा। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये व किराए पर रहे रहे लोगों के लिए डीएम बीएन सिंह ने एक अहम आदेश देते हुये कहा है कि जिले में किराए पर रहे रहे किराएदारों से मकान मालिक एक महीने तक किराया ना वसूले।डीएम के इस कदम से किरायेदारों को बड़ी राहत मिली है।

नोएडा के डीएम ने शहर के सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे एक महीने तक किराएदारों से किराया नहीं वसूलेंगे,नोएडा और आस पास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुये नोएडा प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

डीएम के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर मकान मालिक ने आदेश नहीं माना तो जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है और कहा कि गौतमबुद्ध नगर के किसी भी भवन के स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर या कर्मचारी,जो जनपद की विभिन्न ईकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराए की मांग एक महीने तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। किराया आदेश जारी होने की तिथि यानि 28 मई से एक महीने के बाद ही वसूला जा सकेगा।

आदेश के मुताबिक अगर कोई भवन स्वामी इसका उलंघन करता है तो अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं,यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो सजा दो साल की भी हो सकती है।

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