नोएडा कमिश्नर ने कोरोना को लेकर की बड़ी तैयारी, एडीसीपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में बनाई कई टीमें
पुलिस कार्यालयों में साफ सफाई एवं हाइजेनिक वातावरण बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में नोवेल कोरोना वायरस 2019 के संक्रमण से पुलिस कर्मियो, उनके परिवार तथा जनमानस के बचाव एवं चिकित्सा एवं अन्य विभागो से समन्वय एवं सहयोग जागरूकता प्रदान करने सम्बन्धी कार्यो मे अपेक्षित सहयोग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अफवाह नियंत्रण तथा पुलिस लाइन थाना/चौकी तथा पुलिस कार्यालयों में साफ सफाई एवं हाइजेनिक वातावरण बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
जिनके प्रमुख बिंदु निम्नवत् हैं:
1. जनपदीय हैल्प लाईन तथा राज्य हैल्पलाईन हेतु नोडल अधिकारी के रूप मे अंकुर अग्रवाल अपर पुलिस उपायुक्त, मोबाईल नम्बर- 8595902512 को नामित किया गया है और इनकी सहायतार्थ प्रत्येक सर्किल के सहायक पुलिस आयुक्त/सहायक नोडल अधिकारी नामित किये गये है जो संक्रमण सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने के उपरांत सभी आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. जनपद मे प्रत्येक सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व मे संसाधनो से लैस 1 रैपिड एक्शन टीम, कुल 10 टीम तथा प्रत्येक पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व मे 1 आईसोलेशन रैपिड एक्शन टीम, कुल 3 टीम गठित की गई है। इस प्रकार जनपद मे कुल 13 प्रशिक्षित रैपिड एक्शन टीम बनायी गयी हैं जो संक्रमित व्यक्ति तथा आईसोलेशन ड्यूटी हेतु विशेष उपकरणो के साथ कार्य करेगी।
3. सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जा रही है जिनमें उन्हें क्या करें, क्या न करें, संसाधनों के उपयोग करने के तरीके एवं माॅक ड्रिल आदि प्रमुख है।
4. भीड भाड वाले स्थानों पर अनावश्यक घबराहट पैदा करने वाले, अफवाह फैलाने वालों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है।
5. संक्रमण निरोधी सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है।
6. थाना बीटा-2 तथा थाना सेक्टर 39 मे आईसोलेशन सेंटर बनाया गया है तथा वहां पर उपचाराधीन व्यक्तियों तथा उपचार मे लगे चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिये फोर्स की व्यवस्था की गई है।
7. संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा मे उसके दाह संस्कार की विशेष व्यवस्था की गई हैं।
8. संक्रमित व्यक्ति को निर्धारित स्थान पर रखे जाने पर विरोध या अवरोध उत्पन्न किये जाने की स्थिति मे (एपिडेमिक एक्ट -1897) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुये आईपीसी की धारा 188, 269 तथा 270 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9. पुलिस थाना, चौकी तथा अन्य कार्यालयो मे संक्रमण से बचाव सम्बन्धी संसाधन तथा दवाईयां उपलब्ध करायी गयी है तथा इन जगहो पर साफ सफाई एवं हाइजेनिक वातावरण बनाये रखने हेतू समूचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
10. पुलिस के सभी वाहनो पर संक्रमण निरोधी सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।
11. संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है।
12. पुलिस विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इस मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति मे आम जनमानस किसी अफवाह का शिकार न बने, कहीं भी कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति पैदा न हो तथा पुलिस विभाग से अपेक्षित सभी सहयोग समय से उपलब्ध कराये जाये।