नोएडा: रंजन तोमर ने जिले में बार-बार धारा 144 लगाए जाने पर जन सूचना अधिकारी से किया सवाल?

शहर के अधिवक्ता रंजन तोमर ने जिले में लगातार धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के संबंध में जानकारी मांगी।

Update: 2023-07-06 12:13 GMT

शहर के अधिवक्ता रंजन तोमर ने जिले में लगातार धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के संबंध में जानकारी मांगी।

शहर के वकील रंजन तोमर ने जिले में लगातार सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बारे में जानकारी मांगी है. उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2020 से आरटीआई का जवाब मांगे जाने तक जिले में कितनी बार इस धारा का प्रयोग हुआ और कितने दिनों तक यह धारा लागू रही

इसके जवाब में नोएडा पुलिस के जन सूचना अधिकारी का कहना है कि इस सूचना का जवाब देने से अपराध की प्रकृति को बढ़ावा मिल सकता है. इसलिए यह जानकारी नहीं दी जा सकती. इसके अलावा नोएडा पुलिस ने इसके लिए आरटीआई की धारा 81(ए) का भी सहारा लिया है, जो कानून का मजाक उड़ाने जैसा है और धारा 81 का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है.

सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों और आम भारतीयों के लिए यह जानना जरूरी है कि धारा 144 का इस्तेमाल कब किया गया है. ताकि इसके अत्यधिक उपयोग को कम किया जा सके और नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रह सकें। जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन भी किया जा सकता है और आम नागरिक भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए, रंजन तोमर ने कहा,जब नोएडा इतना शांतिपूर्ण शहर है, तो इसमें कई योग्य अधिकारी मौजूद हैं, अनुभाग का बार-बार उपयोग करना आवश्यक नहीं है. इससे लोकतंत्र कमजोर होता है.रंजन तोमर ने पहली अपील दायर की।

पहली सुनवाई में भी जन सूचना अधिकारी नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई इसी महीने के मध्य में होनी है.शहर के अधिवक्ता रंजन तोमर ने जिले में लगातार धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के संबंध में जानकारी मांगी।

शहर के वकील रंजन तोमर ने जिले में लगातार सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बारे में जानकारी मांगी है. उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2020 से आरटीआई का जवाब मांगे जाने तक जिले में कितनी बार इस धारा का प्रयोग हुआ और कितने दिनों तक यह धारा लागू रही

इसके जवाब में नोएडा पुलिस के जन सूचना अधिकारी का कहना है कि इस सूचना का जवाब देने से अपराध की प्रकृति को बढ़ावा मिल सकता है.

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