अब नोएडा में फ़्लैट, ऑफ़िस और घर की रजिस्ट्री केवल Carpet Area के आधार पर होगी
नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बन रही बहुमंजिला आवासीय सोसायटी के आवंटियों को प्राधिकरण की तरफ से बड़ी राहत दी गई है।
नोएडा: अब तक सुपर एरिया (कवर्ड एरिया) के हिसाब से होने वाली रजिस्ट्री के बजाय अब कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री कराने के आदेश नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने रेरा के निर्देश के बाद दिए हैं। यह व्यवस्था यूपी रेरा एक्ट 2016 के अनुरूप की गई है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि भविष्य में अपार्टमेंट की लीज डीड कारपेट एरिया के आधार पर कराने के संबंध में प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाए।
पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया है कि रेरा अधिनियम के तहत प्रोमोटर और आवंटी के बीच होने वाले एग्रीमेंट फार सेल या लीज डीड का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
इसकी शर्त संख्या 1.2 में उल्लेख है कि अपार्टमेंट का कुल मूल्य कारपेट एरिया के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शर्त संख्या 1.7 में उल्लेख है कि प्रोमोटर द्वारा भवन का निर्माण पूरा करने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आवंटी को अंतिम कारपेट एरिया कंफर्म किया जाएगा। साफ है कि अब प्रोमोटर को अपार्टमेंट का विक्रय केवल कारपेट एरिया के आधार पर करना है।
विभिन्न परियोजनाओं में विक्रेता द्वारा अपने ब्राशर में सुपर एरिया का उल्लेख कर फ्लैट बेचे जाते हैं। उसी आधार पर रजिस्ट्री भी कराई जा रही है। उम्मीद है प्राधिकरण के फैसले से खरीददारों को राहत मिलेगी ।
यूपी रेरा एक्ट 2016 के अनुरूप लागू की गई नई व्यवस्था, अब तक सुपर एरिया (कवर्ड एरिया) के हिसाब से रजिस्ट्री होती थी.