पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने प्री-एक्टिवेेटड सिम की बिक्री पर लगाया पूर्णतः प्रतिबंध

Update: 2021-07-28 13:22 GMT

आज के डिजीटल युग में जहां मोबाइल सिम के उपयोग से एक दूसरे से संवाद आसान हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के असमाजिक तत्वों द्वारा इस उपयोगी साधन को गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर राष्ट्र-विरोधी घटनाओं, आतंकी घटनाओं, आपराधिक घटनाओं व साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है.

जिसके लिए इन अपराधियों द्वारा साइबर अपराध को विभिन्न माध्यमों से कारित किया जा रहा है। इन अपराधों को अंजाम देने में प्री-एक्टिवेेटड सिम अर्थात ऐसे सिम जिनमें उपयोगकर्ता का सत्यापन नही हुआ है, के प्रयोग की आशंका बनी रहती है। इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्री-एक्टिवेेटड सिम बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित है।

यदि कोई प्री-एक्टिवेेटड सिम बेचते हुए पकडा जाता है तो वह प्रति सिम कनेक्शन 50,000 रूपये के अर्थदण्ड के हिसाब से दण्डित किया जायेगा। प्री-एक्टिवेेटड सिम का उपयोग कर रहे व्यक्ति का मोबाइल कनेक्शन उसी समय बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जायेगा। सिम कार्ड विक्रेता द्वारा सिम कार्ड बेचने से पूर्व उपभोक्ता नियमों से संबंधित सभी अनिवार्य शर्तो को पूरा करना होगा।

इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी थाना क्षेत्रों में मोबाइल सिम विक्रेताओं की सघन चेकिंग कराने तथा अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराये जाने के संबंध में सभी जोन के पुलिस उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं ताकि फर्जी तरीके से प्री-एक्टिवेेटड सिम बेचने वाले मोबाइल सिम विक्रेताओं पर कडी़ कार्रवाई की जा सके व अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

Tags:    

Similar News