Ritu Maheshwari, CEO of Noida Development Authority: नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी को मिली बड़ी राहत
Ritu Maheshwari, CEO of Noida Development Authority:आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के विरुद्ध ऋतु माहेश्वरी की अपील पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं।
जस्टिस NV रमन्ना ने कोर्ट द्वारा जारी पूर्व वारंट पर जो रोक लगाई थी उसकी समय सीमा बड़ा दी हैऔर नोटिस जारी कर दिए हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नोएडा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे,
नोएडा विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष को न्यायालय लेट आने पर समय पर उपस्थित ना होने, पर, एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को गंभीरता पूर्वक लिया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले को गलत ढंग से लिया गया था। ऋतु माहेश्वरी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि, ऋतु माहेश्वरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ देरी से पहुंची थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा केस को सुनवाई हेतु कुछ समय पश्चात रखने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय द्वारा इस बात पर नाराजगी जताई गई की केवल न्यायालय में देरी से उपस्थित होने पर ही एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिए गए है क्यों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा यह कहा गया कि, ये एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।
अवमानना याचिका दायर करने वाले किसान की और से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त अधिवक्ता से यह पूछा गया कि, आप स्वयं कितने मामलो में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे हो, कुछ मामलो में आपका जूनियर अधिवक्ता भी न्यायलय में उपस्थित होता है, इस पर किसान के अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गई।
मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अधिवक्ता से पूछा कि यदि आप खुद न्यायलय में उपस्थित ना हो तो और आपका जूनियर न्यायलय से ये कहे कि मेरे सीनियर अधिवक्ता अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक मामले की सुनवाई को स्थगित कर दो।
कोर्ट बदल गई है और जो न्यायाधीश महोदय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस केस की सुनवाई कर रहे थे, वो अब इस केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश महोदय द्वारा नोएडा विकास प्राधिकरण को कहा की आपके द्वारा समय पर किसान की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को भी किसानों की धनराशि समय पर भुगतान करने के लिए कहा है।