महिला ने मासूम के साथ पॉर्न वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर अपलोड और फिर हुआ वायरल

पॉर्न वीडियो वायरल करने पर महिला के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

Update: 2023-02-26 07:28 GMT

हल्द्वानी: शहर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के खिलाफ एसटीएफ ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दिया है हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक पुराना पोर्न वीडियो वायरल हो रहा था युक्त वीडियो बनाकर एक महिला द्वारा इंस्टाग्राम में अपलोड करने का आरोप है। पुलिस ने एसटीएफ देहरादून के निर्देश पर एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी हरेन्द्र चौधरी ने बताया कि एसटीएफ ने में बताया है कि मार्च 2022 में इंस्टाग्राम में एक अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें एक महिला ने किशोर के साथ पोर्न वीडियो बनाया वायरल किया था नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की जांच में सामने आया कि वीडियो उत्तराखड में बनाया और अपलोड किया गया है। एसटीएफ की जांच में पता चला कि वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र से एक महिला द्वारा बनाकर अपलोड किया गया है जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट में महिला चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आरोपी पाई गई है।

कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड पोर्न भारतीय कानून के तहत सोशल मीडिया या वेबसाइट के कंटेंट को अपने लैपटॉप में सेव करना भी अपराध की श्रेणी में आता है यह भी आईटी कानून 2008 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। सामान्य पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है लेकिन पॉर्नोग्राफी को शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है।

पोर्न फिल्में बनाना, अश्लील कंटेंट को शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना यह स आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत आता है। कानून के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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