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IRCTC केस: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
नई दिल्ली : राजद प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के लिए काफी दिनों बाद राहत की ख़बर है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य को नियमित जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी।
Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi, son Tejashwi Yadav and others in a money laundering case against them in IRCTC scam case pic.twitter.com/n1YHqMojyD
— ANI (@ANI) January 28, 2019
इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने 19 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ाई थी।
Tejashwi Yadav on being granted regular bail in IRCTC scam case: We are confident of getting justice. We trust the judiciary. pic.twitter.com/pe1ycSBkih
— ANI (@ANI) January 28, 2019
अदालत ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के ठेके निजी कंपनियों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं।