Archived

भागलपुर दंगा: केन्द्रीय मंत्री अश्वनी चौबे को झटका, बेटे की जमानत याचिका खारिज

भागलपुर दंगा: केन्द्रीय मंत्री अश्वनी चौबे को झटका, बेटे की जमानत याचिका खारिज
x
भागलपुर दंगा का आरोपी बने केन्द्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे के बेटे की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है

भागलपुर दंगा का आरोपी बने केन्द्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है. बिहार के भागलपुर जिले की हिंसा में जेल भेजे गए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे की नियमित जमानत की अर्जी एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी. उनके वरीय वकील वीरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक सोमवार को अर्जी दी गई थी. अब जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी एक-दो दिन में दी जाएगी.


इधर अर्जित के साथ दूसरे फरार आठ नामजद आरोपियों में से पांच को पुलिस ने मंगलवार सुबह जगदीशपुर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया. इनमें भाजपा नगर अध्यक्ष अभय कुमार सोनू, निरंजन कुमार सिंह, सुरेंद्र पाठक, देव कुमार पांडे हैं. ये सभी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं. एसएसपी मनोज कुमार ने इस बात की पुष्टि की है. ये सभी थाना नाथनगर की एफआईआर 176/18 के नामजद हैं.

एसएसपी ने बताया कि नाथनगर थाना की दूसरी उपद्रव से जुड़ी एफआईआर संख्या 177/18 के 12 नामजद आरोपियों में से तीन (आकाश साह, शंकर यादव और पिंकू यादव) ने भी मंगलवार को ही एसीजेएम के इजलास में आत्मसमर्पण कर दिया. इसे एसएसपी पुलिस की दबिश का नतीजा बताते हैं. इन सभी गिरफ्तार और आत्मसमर्पण किए आठ लोगों को अदालत के आदेश से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. ध्यान रहे कि अर्जित समेत नौ नामजद आरोपियों की अंतरिम जमानत की अर्जी को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने खारिज कर दिया था। यह जानकारी वरीय लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने दी है.

Next Story