बिहार

मद्य निषेध एक्ट के मामलों में चार्जशीट निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत अनिवार्य रूप से दाखिल करें

मद्य निषेध एक्ट के मामलों में चार्जशीट निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत अनिवार्य रूप से दाखिल करें
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पटना। अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग केके पाठक ने हरदेव भवन सभागार में गृह सचिव के सेंथिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह, उत्पाद आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय रेंज पटना राकेश राठी, जिलाधिकारी नालंदा, पुलिस अधीक्षक नालंदा सहित अन्य स्थानीय प्रशानिक व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में छोटी पहाड़ी घटनाक्रम की विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। इस संबंध में पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस मामले में अबतक 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बसे लोगों के जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके लिए 17 राजस्व पदाधिकारियों को अलग-अलग टीम बनाकर जिम्मेदारी दी गई है।

अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद चलाया जाएगा। मद्य निषेध अधिनियम के सख्ती से क्रियान्वयन एवं अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण निदेश दिए गए। जब्त शराब का सैंपल सुरक्षित रख कर शेष स्टॉक का विधिवत एवं त्वरित विनष्टीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

जब्त वाहनों की भी विधिवत एवं त्वरित नीलामी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जब्त किये गए वाहनों को राजसात करने के लिए वाद सुनवाई का अधिकार सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भी दिया गया है, ताकि मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

मद्य निषेध एक्ट के तहत दर्ज मामलों में चार्जशीट निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत अनिवार्य रूप से दाखिल करने को कहा गया। अवैध शराब निर्माण/व्यापार/सेवन में लिप्त हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध सीसीए के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जीविकोपार्जन के वैकल्पिक श्रोत प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सतत जीविकोपार्जन योजना का प्रावधान के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश डीपीएम जीविका को दिया गया।

अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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