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कोरोना पीड़ित की मौत पर बिहार सरकार देती है 4 लाख रुपये का मुआवजा, जानिए सारी प्रक्रिया यहां
बिहार में कोरोना के पॉजिटिव केस में कमी तो आई है लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। 50 से ज्यादा पीड़ितों की मौत रोज हो रही है। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं है कि कोरोना से मौत पर बिहार में मुआवजे का भी प्रावधान है। अगर किसी को मालूम भी है तो उन्हें प्रक्रिया नहीं पता। यहां हम आपको वही पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
बिहार में कोरोना से मौत पर सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है। ये मुआवजा मृतकों के आश्रित (पिता / माता/ पति/पत्नी/ बेटे/ बेटी) के खाते में जमा कराया जाता है। कोरोना के बिहार में आने के साथ ही सरकार ने इसे महामारी को आपदा की श्रेणी में रख लिया था। मुंगेर में बिहार से कोरोना की पहली मौत हुई थी और मृतक के परिवार को मुआवजे का चेक उनके घर पर उपलब्ध कराया गया था।
बिहार सरकार से कोरोना से मौत पर मुआवजे की रकम लेने के लिए सिर्फ कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है।
कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां आवेदन किया जाता है।
आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है।
आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होती है ।
इसमें कोरोना से मौत का प्रमाण-पत्र के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र तथा आश्रित के पासबुक की फोटोकाॅपी शामिल है।
कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सिविल सर्जन संबंधित अंचलाधिकारी यानि सीओ को मौत की रिपोर्ट भेजते हैं।
आवेदन के 24 घंटे के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग कागजी प्रक्रिया पूरी कर आश्रित को 4 लाख रुपये का भुगतान चेक से कर देती है।
बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। रविवार को सूबे में 6,894 नए मामले सामने आए। राहत की बात ये है कि एक दिन में सामने आने वाले नए केस की संख्या में कमी आना जारी है। मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हो रहा है और संक्रमण दर भी कम हो रही है। हालांकि, पिछले 24 घंटे में मृत्यु दर में 21 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। रविवार को कोविड-19 से 89 और मरीजों की मौत हो गई। जिससे राज्य में मृतकों संख्या बढ़कर 3,832 हो गई।