- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला : अब गैर बिहारी भी बिहार में बन सकेंगे टीचर, पहचान के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं
Bihar Teachers Recruitment Rules: बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।
शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है।
नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया था। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति बीपीएससी के तहत की जाएगी। इससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडे़ हुए हैं।