बिहार

बिहार में ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरने के नियम में किया गया बदलाव

Sujeet Kumar Gupta
7 Feb 2020 5:07 AM GMT
बिहार में ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरने के नियम में किया गया बदलाव
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बिहार। 15 फरवरी के बाद राज्य में वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर मैनुअल चालान काटे जाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। अब पटना समेत सभी जिलों में हैंड हेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट ई चालान कटेगा। यह जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। सिर्फ पुलिस द्वारा ही मैनुअल चालान काटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पटना के बाद अब सभी जिलों में भी हैंड हेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट यातायात नियमों और मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों से ई चालान के जरिए जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड के साथ पेटीएम से किया जा सकेगा। गुरुवार को सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को हैंड हेल्ड डिवाइस की ट्रेनिंग दी गई।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 को पटना में हैंडहेल्ड डिवाइस से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई चालान शुरू किया गया था। यह सफल रहा। अब पूरे बिहार में लागू किया जा रहा है। अभी पटना में हैंडहेल्ड डिवाइस से चलान काटा जा रहा है। अन्य जिलों में मैनुअल चलान की व्यवस्था है। ई चालान काटे जाने से हर चालक रिकाॅर्ड सिस्टम में दर्ज होगा।

परिवहन सचिव ने कहा कि सूबे में प्रदूषण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर दाे हजार की जाएगी। प्रखंड में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा। जिन प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं हैं, वहां वहां डीलर प्वाइंट और पेट्रोल पंप पर केंद्र खोला जाएगा। परिवहन सचिव ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सर्व क्षमा योजना, ट्रेड टैक्स, पॉल्युशन, आरसी और डीएल डिस्पैच आदि की समीक्षा की।


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