- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
किशोरी से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने मामले में कोर्ट ने कठोर उम्रकैद और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाया
भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने सोमवार को सजौर थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने मामले में दोषी पंकज कुमार को कठोर उम्रकैद और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश ने दोषी दो अन्य अभियुक्तों विकास दास और रंजू दास को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित सहायता कोष से दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है। फैसले के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सजा के ऐलान बाद अभियुक्त पंकज फूट-फूट कर रोने लगा। फैसला सुनने आए स्वजन भी उसकी दशा देख फफक पड़े। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया।
सजौर थाना क्षेत्र में 2013 की थी। पीड़िता सजौर निवासी पंकज दास के घर दाई का काम नौ माह से कर रही थी। इस बीच दो-तीन महीने काम करने के दौरान पंकज की पत्नी शिव चर्चा में घर से बाहर गई तो पंकज अकेले देख रूम के अंदर काम करने को कहा। वह जैसे ही काम करने अंदर गई उसने पीड़िता को पकड़ बिस्तर पर पटक उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। उस दौरान उसके कपड़े फाड़ डाले गए थे।
दुष्कर्म करने के बाद पंकज ने धमकी दी थी कि यदि वह किसी को घटना के बारे में बोलेगी तो उसे गंड़ासे से काट कर मार डालेंगे। भयभीत पीड़िता ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। उसके बाद पंकज ने पत्नी की अनुपस्थिति में कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच उसके पेट को बढ़ा देख पीड़िता की मां ने जब सवाल-जबाव किया तो वह घटना की जानकारी मां को दे दी। इसपर जब आरोपित को जानकारी दी गई तो वह अपने अन्य सहयोगी विकास और रंजू दास की मदद से जबरन गर्भपात कराने एक चिकित्सक के यहां ले गया जहां जबरन गर्भपात करा दिया। 50 हजार रुपये उपचार और खाने-पीने के लिए घर पहुंचने पर देने को कह साफ इनकार कर दिया था।